समस्तीपुर | आशीर्वाद न्यूज़

समस्तीपुर नगर निगम क्षेत्र के लोगों को अब होल्डिंग टैक्स के रूप में अधिक राशि चुकानी पड़ सकती है। नगर निगम द्वारा नई दरें लागू कर दी गई हैं, जिसके तहत सड़कों और भवनों की श्रेणी के अनुसार टैक्स निर्धारित किया गया है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक भवनों के मालिकों को अलग-अलग दरों से टैक्स देना होगा।

नगर निगम द्वारा शहर की सड़कों को प्रधान मुख्य सड़क, मुख्य सड़क और अन्य सड़क श्रेणी में विभाजित किया गया है। सबसे अधिक टैक्स प्रधान मुख्य सड़क क्षेत्र में स्थित पूर्णतः व्यावसायिक एवं औद्योगिक भवनों पर लगाया गया है। इस श्रेणी में पक्के भवनों पर 65 रुपये प्रति वर्गफीट, पक्का कोरगेटेड भवनों पर 43 रुपये प्रति वर्गफीट तथा टीन एवं अन्य भवनों पर 22 रुपये प्रति वर्गफीट की दर से होल्डिंग टैक्स निर्धारित किया गया है।

प्रधान मुख्य सड़क क्षेत्र में अन्य श्रेणी के भवनों के लिए क्रमशः 43, 29 और 14 रुपये प्रति वर्गफीट की दर तय की गई है। वहीं आवासीय भवनों के लिए 22, 14 और 7 रुपये प्रति वर्गफीट टैक्स देना होगा।

मुख्य सड़क क्षेत्र में स्थित पूर्णतः व्यावसायिक एवं औद्योगिक भवनों के लिए 43, 29 और 14 रुपये प्रति वर्गफीट की दर निर्धारित की गई है। इसी श्रेणी के अन्य भवनों पर 29, 19 और 10 रुपये प्रति वर्गफीट टैक्स लागू होगा। मुख्य सड़क क्षेत्र के आवासीय भवनों के लिए 14, 10 और 5 रुपये प्रति वर्गफीट टैक्स निर्धारित किया गया है।

वहीं अन्य सड़क श्रेणी में पूर्णतः व्यावसायिक एवं औद्योगिक भवनों पर 28, 16 और 11 रुपये प्रति वर्गफीट होल्डिंग टैक्स देना होगा। इसी श्रेणी के अन्य भवनों के लिए 18, 11 और 8 रुपये प्रति वर्गफीट तथा आवासीय भवनों के लिए 8, 7 और 6 रुपये प्रति वर्गफीट टैक्स निर्धारित किया गया है।

नगर निगम का दावा है कि नई दरों से राजस्व संग्रह में वृद्धि होगी, जिससे शहर में सड़क, नाला, सफाई और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास कार्यों को गति मिलेगी। हालांकि, बढ़ी हुई दरों को लेकर आम लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई है और कई लोग इसे अतिरिक्त आर्थिक बोझ मान रहे हैं।

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